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सीएम शिवराज को बड़ी राहत, पत्नी साधना सिंह के खिलाफ दायर याचिका खारिज

सीएम शिवराज को बड़ी राहत, पत्नी साधना सिंह के खिलाफ दायर याचिका खारिज 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना चौहान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने साधना सिंह के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने खदानों के अवैध आवंटन का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका को निराधार और सबूतों के अभाव के चलते खारिज कर दिया.
पूर्व विधायक किशोर समरीते की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी साधना सिंह की कंपनी एसएस मिनरल्स को दस साल के लिए मैग्नीज की खदान आवंटित कर दी है. इस दौरान खनिज विभाग मुख्यमंत्री के पास ही था.
याचिका में कहा गया कि साल 2006 में खनिज विभाग द्वारा बालाघाट जिले के पोनिया गांव में मैग्नीज कंपनी का आवंटन किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के पास खनिज विभाग होने के चलते साधना सिंह की कंपनी एसएस मिनरल्स को साल 2007 से 2017 तक के लिए मैग्नीज खदान का आवंटन कर दिया गया.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक किशोर समरीते की तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किए गए. जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

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