पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल से अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। अदालत ने अधिकारियों को इमरान खान को अगले दो दिनों के भीतर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया है।
अदालत का यह आदेश इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। रिपोर्टों के मुताबिक, उनके स्वास्थ्य को लेकर परिवार और समर्थक लगातार चिंता जताते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलाज और स्वास्थ्य की निगरानी के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी निर्देश दिया है।
हर सप्ताह परिवार से मिलने की भी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल में इलाज के दौरान इमरान खान को हर सप्ताह अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने उनके निजी चिकित्सक और उनकी बहन उज्मा खान को मेडिकल बोर्ड से जोड़े जाने की बात भी कही है।
पाकिस्तान सरकार ने आदेश को दी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान सरकार ने इसे चुनौती देने का फैसला किया है। कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि सरकार चाहती है कि इमरान खान की मेडिकल जांच किसी सरकारी अस्पताल में कराई जाए। इसके बाद इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त के कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर की है।
इमरान खान अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं। उनकी स्वास्थ्य स्थिति, खासकर आंखों से जुड़ी परेशानी को लेकर पहले भी चिंता सामने आती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उनके अस्पताल शिफ्ट होने का रास्ता साफ हुआ है, हालांकि सरकार की समीक्षा याचिका से मामले में नया कानूनी मोड़ आ गया है।

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