चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम को मिली जमानत
बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपित सोनम रघुवंशी (25 वर्ष) को मेघालय की राजधानी शिलांग की सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। हालांकि इसके लिए अदालत ने यह शर्त भी लगाई है कि वह बिना अनुमति शिलांग नहीं छोड़ सकेगी और प्रत्येक सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित रहेगी।
न्यायालय ने सोनम की गिरफ्तारी प्रक्रिया में पुलिस की खामियों को आधार मानकर जमानत दी है। सोनम के पिता देवीलाल रघुवंशी और मामा ने मंगलवार को इंदौर से शिलांग पहुंचकर मुचलका की धनराशि जमा कर दी। संभवतः बुधवार को सोनम की जेल से रिहाई संभव है। बता दें कि सोनम 10 महीने से शिलांग जेल में बंद है।
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और पुलिस की खामियां
न्यायालय ने पाया कि सोनम की गिरफ्तारी के आधार पुलिस ने प्रभावी तरीके से नहीं बताए। हत्या के मामले की बीएनएस की धारा 103 का स्पष्ट उल्लेख भी दस्तावेजों में नहीं पाया गया। पाया गया कि गिरफ्तारी के आधारों की स्पष्ट जानकारी न मिलने से आरोपित अपने बचाव की कानूनी तैयारी प्रभावी ढंग से नहीं कर सकी।
इसे न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत आरोपित के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना और अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का संदर्भ देते हुए जमानत आदेश में कहा है कि गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देना अनिवार्य है और इसके उल्लंघन की स्थिति में जमानत दी जा सकती है, चाहे मामला गंभीर ही क्यों न हो।
जांच में सुस्ती और गवाहों के बयानों में देरी
न्यायालय ने प्रकरण की पुलिस जांच में सुस्ती भी पाई। पाया कि अभी तक 90 में से सिर्फ चार गवाहों के ही बयान हुए हैं। बता दें कि सोनम नौ जून 2025 से न्यायिक हिरासत में थी, जबकि 90 गवाहों में से अब तक केवल चार के ही बयान दर्ज हो सके हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट के कारण सुनवाई भी प्रभावित हुई। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपित को अनिश्चित अवधि तक जेल में रखना उचित नहीं है। वहीं, राजा रघुवंशी के स्वजन ने सोनम को जमानत पर निराशा जताई है।
जमानत की ये हैं शर्तें
शिलांग की सीमा बिना अनुमति नहीं छोड़ेगी। प्रत्येक सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित रहना होगा। गवाहों को प्रभावित करने की किसी प्रकार की कोई कोशिश और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगी। पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेगी। 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और दो जमानती के आधार पर जमानत मिलेगी।

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