....

भारत में चार नए लेबर कोड लागू, 29 पुराने कानून खत्म

 भारत में चार नए लेबर कोड लागू, 29 पुराने कानून खत्म

सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए देश में चार लेबर कोड तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए। इन कोड्स के लागू होने के साथ ही 29 पुराने श्रम कानून खत्म हो गए हैं और उनकी जगह अब एकृकीत और सरल ढांचा काम करेगा।

वेज कोड, 2019 (वेतन संहिता)

इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 (औद्योगिक संबंध संहिता)

सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 (सामाजिक सुरक्षा संहिता)

ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 (व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता)



यह कोड्स आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाएंगे

श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब वे देश के कानून हैं। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि श्रम नियमों का आधुनिकीकरण, श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना और श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को कार्य की उभरती दुनिया के साथ संरेखित करके, यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और मजबूत, लचीले उद्योगों की नींव रखता है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाएगा।


भारत के कई श्रम कानून हैं पुराने

भारत के कई श्रम कानून स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक काल (1930-1950 के दशक) में बनाए गए थे, उस समय जब अर्थव्यवस्था और कार्य की दुनिया मौलिक रूप से भिन्न थी। इसके अनुसार, अधिकांश बड़े देशों ने पिछले कुछ दशकों में अपने श्रम नियमों को समय के साथ अपडेट किया और उन्हें एकीकृत किया है, लेकिन भारत अब तक 29 केंद्रीय श्रम कानूनों में बिखरे, जटिल और कई मामलों में पुराने प्रावधानों के आधार पर काम कर रहा था। 

Share on Google Plus

click XYZ

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment