एनजीटी ने यूका के कचरे पर सुरक्षा की गारंटी मांगने वाली याचिका खारिज की
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को धार जिले के पीथमपुर में जलाने के दौरान किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने की गारंटी मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण ने मध्य प्रदेश सरकार के उस उत्तर को पर्याप्त माना, जिसमें कहा गया कि कचरा जलाने के प्रभावों पर वैज्ञानिक रिपोर्ट पहले ही उच्च और उच्चतम न्यायालय को दी जा चुकी है। जरूरत पड़ी तो वैज्ञानिक रिपोर्ट का सार मीडिया में प्रकाशित करवाया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा है कि जहरीले कचरे को जलाने के संबंध में आम लोगों के जो सामान्य प्रश्न हैं, उसके लिखित उत्तर प्रिंट करवाकर वितरित कराया जाएगा। इसे मीडिया के माध्यम से भी जनता में प्रसारित किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वैज्ञानिक रिपोर्ट का विवरण मीडिया में प्रकाशित किया जा सकता
है।
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