न्यू ईयर ईव के लिए शहर के कई रेस्टोरेंट, होटल, रिसॉर्ट और फार्म हाउस पर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए रात की पार्टियों की बुकिंग की जा रही है। नए साल के जश्न की पार्टियों में शराब परोसने की बात भी सामने आ रही है। कलेक्टर के निर्देश के बाद आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है। जिन होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस और रिसॉर्ट में नए साल की शराब पार्टी के लिए बुकिंग की जा रही है, उन स्थानों को आबकारी विभाग द्वारा चिह्नित किया जा रहा है।
आयोजकों को निर्देश दिया जा रहा है कि यदि वे शराब पार्टी का आयोजन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आबकारी विभाग से एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। बिना लाइसेंस के कहीं भी शराब पार्टी कराई गई, तो आयोजकों के साथ-साथ पार्टियों में शराब सेवन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एक दिन का लाइसेंस जारी करता है विभाग
किसी भी सेलिब्रेशन पार्टी में अधिकृत रूप से शराब परोसने और सेवन के लिए आबकारी विभाग द्वारा एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस जारी किया जाता है। यह लाइसेंस लेकर चिन्हित जगहों पर तय अवधि में शराब पार्टी आयोजित की जा सकती है। निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। नए साल की सेलिब्रेशन पार्टी 31 दिसंबर की शाम से शुरू हो जाती हैं। बार लाइसेंस और आकस्मिक लाइसेंस के तहत शराब परोसने का अंतिम समय रात 11:30 बजे निर्धारित है, जबकि शराब का उपभोग 12 बजे तक किया जा सकता है। विभाग द्वारा पहले से ही पब और बार की निगरानी एआई-आधारित सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही है। 31 दिसंबर के दिन कंट्रोल रूम पर विशेष टीम के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जिन स्थानों पर आकस्मिक लाइसेंस जारी किए जाएंगे, वहां भी 12 बजे के बाद शराब का सेवन न हो, इसके लिए विभाग की विभिन्न टीमें शहर में सघन गश्त करेंगी। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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