ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया
सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पी.बी. वराले की पीठ ने ईवीएम में कथित हेरफेर के कारण बैलेट सिस्टम पर लौटने की मांग को आज खारिज कर दिया।
इससे पहले मार्च में शीर्ष न्यायालय ने बैलेट पेपर के जरिए लोकसभा चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग वाली एक ऐसी ही जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।
0 comments:
Post a Comment