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तत्काल प्रभाव से ग्रैप-4 प्रतिबंध लागू करने के लिए टीमें गठित करें दिल्ली-एनसीआर के राज्यः सुप्रीम कोर्ट

 तत्काल प्रभाव से ग्रैप-4 प्रतिबंध लागू करने के लिए टीमें गठित करें दिल्ली-एनसीआर के राज्यः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर के राज्यों से कहा कि वे तुरंत ग्रैप-4 प्रतिबंध लागू करने के लिए टीमें गठित करें, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर घने कोहरे के बीच गंभीर से अधिक वायु गुणवत्ता की चपेट में है। कोर्ट ने कहा कि एक्यूआई 450 से कम होने पर भी प्रतिबंध लागू रहेंगे।

कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के राज्यों की सरकारों से 12वीं कक्षा तक की भौतिक कक्षाएं बंद करने पर तुरंत फैसला लेने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की थी और प्रतिबंध को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से हलफनामा मांगा था। इसने दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली पुलिस से अगले साल प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को उजागर करने को कहा था।


न्यायमूर्ति अभय एस0 ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी नागरिक प्रदूषण-मुक्त वातावरण में रहें।

मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए पीठ ने कहा कि संबंधित राज्य सरकारों को गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक को कम करने के लिए हर संभव कार्रवाई करनी चाहिए।

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