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दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविन्‍द केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला मामले में सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने दी जमानत

 दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविन्‍द केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला मामले में सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने दी जमानत

सर्वोच्‍च न्‍यायालय  ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। उन्‍हें इस मामले में 26 जून को गिरफ्तार किया गया था।



मुख्यमंत्री को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत पर रिहाई के लिए कुछ  शर्तें लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल कथित घोटाले से जुडे मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्‍पणी नहीं कर सकेंगे। उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना  होगा, जब तक इस बारे में  कोई छूट नहीं मिल जाती।

11 सितंबर  को दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री  की न्यायिक हिरासत की अवधि इस महीने की 25 तारीख तक बढ़ा दी थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से  जुड़े धन शोधन मामले में इस वर्ष 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्‍हें इस मामले में सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 12 जुलाई को जमानत दे दी थी।

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