भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण-एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य उत्पाद से जुड़े संचालकों को दूध और दूध से बने उत्पादों की सभी पैकेजिंग से ए-वन और ए-टू के बारे में सभी दावे तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर खाद्य उत्पाद से जुड़े संचालकों पर भी लागू होगा। प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि खाद्य उत्पाद से जुड़े संचालक ए-वन और ए-टू के वर्गीकरण के अंतर्गत दूध और घी, मक्खन और दही जैसे दूध से बनने वाले उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि दूध में ए-वन और ए-टू का वर्गीकरण आवश्यक रूप से प्रोटीन के संबंध में होना चाहिए। इसलिए दूध वसा उत्पादों के संबंध में ए-टू का दावा भ्रामक है और ये प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
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