जबलपुर। हाई कोर्ट ने अभिनेता रणदीप हुड्डा की कान्हा नेशनल पार्क के समीप स्थित जमीन का स्थल-निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने अपने आदेश में एसडीओ राजस्व, बैहर, बालाघाट को निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर स्थल-निरीक्षण करें। स्थल-निरीक्षण की रिपोर्ट आने के 15 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर अंतिम निर्णय लें।
18 जून, 2024 को एसडीओ बैहर द्वारा रणदीप हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे बिना शासकीय अनुमति के उक्त जमीन पर निर्माण कर रहे हैं।
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