दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इस मामले में कुमार पर आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। बिभव कुमार ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मई में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत याचिका में उन्होंने कहा है कि उन्हें पहले ही अनुचित कारावास की सजा दी जा चुकी है।
बिभव कुमार पर 13 मई को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। अपनी जमानत याचिका में बिभव ने कहा कि उन्हें पहले ही अनुचित कारावास की सजा मिल चुकी है और वे 25 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं। जमानत याचिका में दावा किया गया है कि मालीवाल की कथित चोटों के बारे में एमएलसी रिपोर्ट में झूठ बोला गया है, जो उनके बयान की पुष्टि नहीं करती है।
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