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जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल- सुप्रीम कोर्ट


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। राऊज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 घंटे में रोक लगा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के यहां की एक विशेष अदालत के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से निचली अदालत के केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया।


पीठ के समक्ष ईडी का पक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू, जबकि मुख्यमंत्री का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने रखा। न्यायमूर्ति जैन ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार पूर्वक सुनने के बाद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि इस मामले में अगले दो-तीन दिनों में विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा। इस दौरान निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी। उन्होंने ने कहा, “मैं आदेश को दो से तीन दिनों के लिए सुरक्षित रख रहा हूं। आदेश की घोषणा तक निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक है।”

इससे पहले उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ने ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर कहा था, “जब तक हम इस पर सुनवाई नहीं कर लेते तब तक यह आदेश (जमानत पर जेल से रिहाई का) प्रभावी नहीं होगा।’ राऊज एवेन्यू स्थित ईडी और सीबीआई की अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदू ने केजरीवाल को गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी। कल देर शाम आए इस आदेश के खिलाफ ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई।


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