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निजी भूमि से सड़क हटने तक प्रतिदिन 15 हजार रुपये बतौर हर्जाना करें भुगतान- एमपी हाईकोर्ट

  

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने निजी भूमि से सड़क निकालने के रवैये को आड़े हाथों लिया। पीडब्ल्यूडी, रीवा संभाग के कार्यपालन यंत्री को फटकार लगाते हुए हर्जाना व जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि आदेश के दिन से जब तक निजी भूमि से सड़क हटाई नहीं जाती, प्रतिदिन 15 हजार रुपये के हिसाब से हर्जाना राशि कार्यपालन यंत्री को अपने वेतन से अदा करनी होगी।


जबकि, जुर्माना राशि 25 हजार अलग से जमा करानी होगी। प्रमुख सचिव को इस बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी कि हर्जाना व जुर्माना राशि वेतन से कटौती कर जमा कराई गई है या नहीं। इस मामले में कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध समुचित कार्रवाई के भी दिशा-निर्देश दिए हैं।

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