भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि, बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु से पूछा कि क्या उन्होंने प्रमुख समाचार पत्रों में जो माफीनामा प्रकाशित किया था, वह भ्रामक विज्ञापनों के समान था।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि से पूछा कि उसने पिछली सुनवाई के संबंध में क्या किया है। पतंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने 67 अखबारों में सार्वजनिक माफीनामा प्रकाशित किया है।
कितना बड़ा था विज्ञापन
पीठ ने पूछा कि क्या इसे भ्रामक विज्ञापनों की तरह ही प्रमुखता से और उसी फ़ॉन्ट और आकार में प्रकाशित किया गया था, जिस पर रोहतगी ने कहा कि उन्होंने माफी पर 10 लाख रुपये खर्च किए। पीठ ने कहा, ”हमें कोई चिंता नहीं है।”
इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें पतंजलि के खिलाफ मामले के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के खिलाफ 1,000 करोड़ रुपये के जुर्माने की मांग करने वाला एक आवेदन मिला है, लेकिन रोहतगी ने स्पष्ट किया कि उनके ग्राहकों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे अखबारों में बड़ा माफीनामा दाखिल करेंगे।
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