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Revised Criminal Law Bills: मॉब लिंचिंग पर मिलेगी फांसी की सजा, गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान


Revised Criminal Law Bills: दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को तीन नए आपराधिक कानून विधेयक लोकसभा में पेश किए। उन्होंने कहा कि पूर्व गृहमंत्री पी चिंदंबरम साहब सरकार से पूछते थे कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार इस पर क्या कर रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मॉब लिंचिंग पर अब फांसी की सजा होगी। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 484 धाराएं थीं। अब उनको बढ़ाकर 531 कर दिया है। 9 नई धाराएं और 39 नए सब सेक्शन जोड़ दिए हैं।



मॉब लिंचिंग का किया राजनीतिक इस्तेमाल

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग के लिए अब से फांसी की सजा तय की गई है। मैं विपक्ष में बैठे अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आपने मॉब लिंचिंग का राजनीतिक इस्तेमाल तो बहुत किया। आपने हमें मॉब लिंचिंग का इस्तेमाल कर गालियां तो बहुत दीं, लेकिन सरकार में रहते हुए कभी कानून नहीं बनाया।


अपराधी की अनुपस्थिति में चल सकेगा मुकदमा

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ट्रायल इन एब्सेंटिया का प्रावधान लाया गया है। देश में कई मामलों ने हमें हिलाकर रख दिया है, चाहे वह मुंबई बम विस्फोट हो या कोई अन्य। वे लोग दूसरे देशों में छिपे हुए हैं और ट्रायल नहीं हो रहे हैं। अब उन्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। अगर वे 90 दिनों के भीतर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा। उन्हें फांसी दे दी जाएगी। इससे उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, क्योंकि इससे उन पर मुकदमा चलने पर दूसरे देश में उनकी स्थिति बदल जाएगी।

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