भोपाल: 31 जुलाई | प्रदेश के ढाई लाख से अधिक कर्मचारियों के हित में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूरी करने पर चौथा समयमान वेतनमान मिलेगा। इसका लाभ वेतन के साथ-साथ पेंशन में भी होगा।
वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में लिया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में बीस प्रतिशत भूखंड आरक्षित करने नियम में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। इसके पालन में वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर कैबिनेट में अंतिम निर्णय होगा।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन करके अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने औद्योगिक क्षेत्रों में बीस प्रतिशत भूखंड दिए जाएंगे।इसके साथ ही प्रब्याजी और विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। मुद्रा योजना के अंतर्गत एक सितंबर 2022 के बाद नवीनीकरण की गई मौजूदा इकाइयों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का पात्र होने पर नवीन उद्यम होने संबंधी प्रविधान से छूट दी जाएगी।
सीहोरा, कैमोर, बिजावर, जैरोन, रामपुर नैकिन और तिलगारा में नई आइटीआइ खोलना प्रस्तावित है। इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रविधान किया जाएगा।इसके अलावा बैठक में दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने दिशानिर्देशों में संशोधन, सीधी में मड़वास और नर्मदापुरम में नई तहसील शिवपुर बनाने, नारायणगंज मंडला, खड्डी सीधी, खिरकिया हरदा और डिंडौरी में नए कालेज और तीन कालेजों में नए संकाय प्रारंभ करने के साथ स्वर्गीय पुष्पेन्द्र पाल सिंह की पुत्री शानू सिंह को मध्य प्रदेश माध्यम से उप संपादक के पदोन्नति के पद पर अनुभव संबंधी नियमों को शिथिल कर विशेष अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।
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