रायपुर : Naked | नग्न होकर विधानसभा घेराव करने जा रहे 29 प्रदर्शन कारियों को अलग-अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस ने जब कुंडली निकाली तो कई गंभीर मामलों में अपराधी हैं। जिनके खिलाफ अपराध दर्ज हैं। इनके खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, मारपीट और बलवा जैसे कई अपराधों में संलिप्त रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को अनुसूचित जाति, जनजाति फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले 267 अपात्र लोगों की सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर अश्लील प्रदर्शन किया था।
एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के अनुसार ऐसे लोगों की संबंधित थाना क्षेत्रों से जानकारी मंगाई जा रही है। कुछ की जानकारी सामने आई है, जिनके खिलाफ अपराध दर्ज हैं। वहीं यह भी देखा जा रहा है कि वे पुलिस रिकार्ड में फरार तो नहीं हैं।
पुलिस अफसर के मुताबिक नग्न प्रदर्शन की चेतावनी देने पर पुलिस ने दो दिन पहले से कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। प्रदर्शन की चेतावनी देने वाले लोगों के एक दिन पहले से इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म में फोटो पोस्ट जारी किए थे। प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी।
बिलासपुर सहित कई जिलों में पुलिस ने प्रदर्शन की चेतावनी देने वाले 50 के करीब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया था।
आरोपित व्यंकटेश मनहर निवासी जरहाभाठा बिलासपुर के विरूद्ध थाना सिविल लाइन में बलवा, मारपीट, हत्या का प्रयास, धमकी के तहत अपराध कायम है। धारा 147, 148, 149, 341, 294, 323, 506, 307, 397, 120बी के तहत अपराध दर्ज है।आरोपित विक्रम जांगड़े निवासी जरहाभाठा बिलासपुर के विरूद्ध थाना सिविल लाइन में धोखाधड़ी, मारपीट, बलवा सहित अन्य धाराओं के खिलाफ अपराध कायम है।
आरोपित पर चार अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इसमें पहले मामले में धारा 294, 506, 323, दूसरे मामले में धारा 294, 323, 506, 427, तीसरे मामले में धारा 147, 294, 506, 427 और चाैथे मामले में धारा 147, 419, 420, 447, 448 के तहत मामला दर्ज है।आरोपित संजीत बर्मन निवासी शांति नगर सिविल लाइन बिलासपुर के विरूद्ध थाना सिविल लाइन में आइटी एक्ट धोखाधड़ी सहित अन्य धाराआें के तहत अपराध कायम हैं।
इसके खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं। पहला धारा 147, 294, 506, 427 के तहत। दूसरा 295, 509 और 67 आइटी एक्ट व तीसरा धारा 147, 419, 420, 447, 448 की धाराओं के तहत अपराध दर्ज हैं।आरोपित अमन दीवाकर निवासी जरहाभाठा बिलासपुर के विरूद्ध थाना सिविल लाइन में अपराध कायम है। इसके खिलाफ बलवा, हत्या, मारपीट सहित अन्य मामले दर्ज हैं। दो मामले दर्ज हैं। इसमें पहले मामले में धारा 147, 148, 149, 341, 294, 323, 506, 307, 397, 120बी के तहत अपराध कायम है। वहीं दूसरा मामला धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध कायम है।
आरोपित आशुतोष जानी निवासी जरहाभाठा बिलासपुर के विरूद्ध थाना सिविल लाइन में बलवा, धोखाधड़ी सहित धाराओं के तहत अपराध कायम है। आरोपित पर दो मामले दर्ज हैं। इसमें धारा 147, 294, 323, 506, 427 और धारा 147, 419, 420, 447, 448 के तहत अपराध कायम हैं।
आरोपित विनय कौशल निवासी सिरगिट्टी बिलासपुर, मूल: उमरिया सरगांव के विरूद्ध थाना सिविल लाइन में बलवा और धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज। इसमें धारा 147, 419, 420, 447, 448 के तहत अपराध दर्ज है।
नग्न प्रदर्शन कर अश्लीलता फैलाने वाले लोगों के साथियों ने वीडियो बनाकर अलग-अलग मीडिया ग्रुप में प्रसारित किया है। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया में वायरल किए जा रहे हैं। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए नग्न प्रदर्शन के वीडियो फोटो प्रसारित करने वालों के खिलाफ आइटी एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है।
मंगलवार की घटना को एसएसपी ने पुलिस या एलआइबी चूक मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है प्रदर्शनकारी सामान्य नागरिक के रूप में आए थे और अचानक कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी कुछ कर पाते इसके पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
0 comments:
Post a Comment