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दो हजार के नोट बदलते समय पहचान पत्र जरूरी नहीं: एसबीआई

 


दिल्ली, देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आज स्पष्ट किया कि उसकी शाखाओं में दो हजार रुपये के नोट को बदलते समय किसी भी तरह के पहचान पत्र की जरूरत नहीं है।एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन) एस. मुरलीधरन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक की सभी शाखाओं में बिना कोई स्लिप भरे ही दो हजार रुपये के नोट बदले जाएंगे। साथ ही नोट बदलते समय ग्राहक को अपना कोई भी पहचान पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।श्री मुरलीधरन ने कहा कि दो हजार रुपये के नोट बदलने के लिए जारी सर्कुलर में और कोई बदलाव नहीं किये गये हैं। एसबीआई की सभी शाखाओं को लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है ताकि नोट बदलने का काम सुगम तरीके से संपन्न किया जा सके।


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