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जिला-जनपद पंचायतों को 15 लाख से अधिक के निर्माण कार्य की छूट

 जिला-जनपद पंचायतों को 15 लाख से अधिक के निर्माण कार्य की छूट 

चुनावी वर्ष में शिवराज सरकार ने जिला जनपद और ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्य कराने के लिए अधिकतम राशि के बंधन से छूट देने का निर्णय लिया है। जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा इसकी मांग की जा रही थी।


पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक में अधिकतम राशि की स्वीकृति की सीमा को समाप्त करने पर सहमति बनी थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अब ये आदेश जारी कर दिया है। अभी जिला पंचायत 15 लाख और जनपद पंचायत दस लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों की स्वीकृति देने के ही अधिकार थे।



विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि से जिला और जनपद पंचायतें निश्चित राशि के कार्य की स्वीकृत कर पाती थीं। जबकि, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लागत अलग-अलग होती थी। इससे कार्य भी प्रभावित हो रहे थे।

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