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अशोकनगर विधायक जज्जी के जाति प्रमाण पत्र का मामला, आवेदन खारिज अब चुनाव याचिका में चार मई को होगी गवाही



ग्वालियर, हाई कोर्ट की एकलपीठ ने अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव याचिका की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने चार मई की तारीख गवाही के लिए लगा दी है। याचिकाकर्ता को अपने गवाह उपस्थित रखने होंगे।


लड्डूराम कोरी ने वर्ष 2018 में जज्जी के खिलाफ भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे जज्जी से चुनाव हार गए। इसके बाद उनके खिलाफ 2019 में चुनाव याचिका हाई कोर्ट में दायर की। साथ ही एक रिट पिटीशन भी दायर की, जिसमें जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी।


हाई कोर्ट की एकलपीठ ने रिट पिटीशन का निराकरण करते हुए जज्जी का जाति प्रमाण पत्र रद कर दिया था। उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। रिट पिटीशन के आदेश पर युगलपीठ ने रोक लगा दी, लेकिन चुनाव याचिका की सुनवाई एकलपीठ में की जा रही है।

जज्जी ने न्यायालय में भारतीय दंड सहिता की धारा 10 के तहत एक आवेदन पेश किया। उसकी ओर से तर्क दिया गया कि युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। जब तक रिट अपील का फैसला नहीं आता है तो तब तक चुनाव याचिका की सुनवाई रोकी जाए।

इसके जवाब में लड्डूराम कोरी के अधिवक्ता संगम जैन ने तर्क दिया कि रिट पिटीशन जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ की थी। रिट पिटीशन व चुनाव याचिका अलग-अलग हैं। इस कारण चुनाव याचिका की सुनवाई नहीं रोकी जा सकती है। कोर्ट ने जज्जी का आवेदन खारिज कर दिया और गवाही की तारीख निर्धारित कर दी।


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