आय से अधिक संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे और परिवार को राहत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को राहत दी है। गौरी भिडे ने ठाकरे परिवार के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए गौरी भिडे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जस्टिस धीरज ठाकुर और वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता लगातार जांच की मांग कर रहा है। गौरी भिड़े कोर्ट में दायर याचिका को लेकर पुख्ता सबूत देने में नाकाम रही हैं। कोर्ट ने कहा है कि वे उन आरोपों को साबित करने में विफल रही हैं, जो उन्होंने लगाए थे।
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