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दिल्ली मेयर चुनाव 22 फरवरी को होगा

 

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्थायी समिति के मेयर, डिप्टी मेयर और छह सदस्यों के चुनाव के लिए 22 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की स्थगित पहली बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के एक दिन बाद यह खबर सामने आई है। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त दिल्ली के नागरिक निकाय के सदस्य महापौर चुनने के लिए चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। आज उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। महापौर का चुनाव 22 फरवरी को होगा। अब यह नगर निकाय के मुख्य कार्यालय एमसीडी सदन में सुबह 11 बजे होगा।



नामांकित सदस्यों को वोट देने का अधिकार है या नहीं, इस पर सत्तारूढ़ आप और केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बीच दो महीने में तीन बार चुनाव स्थगित किए जा चुके हैं। मेयर के चुनाव के बाद एक ही दिन डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा।


यह फैसला अरविंद केजरीवाल द्वारा उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर दिल्ली के नागरिक निकाय के नियुक्त सदस्यों के मतदान के अधिकार पर हाल के मामले में अदालत की आपराधिक अवमानना करने का आरोप लगाने के कुछ ही घंटे बाद आया, जिसमें उनके वकील को मामले के दोनों पक्षों में बहस करने की कोशिश की गई थी।

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