भोपाल के बिलाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल की बस में तीन वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी बस चालक हनुमंत जाटव को सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक और अपराध में साथ देने की दोषी महिला अटेंडर उर्मिला साहू को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों को 32-32 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित भी किया है।
आठ सितंबर को उक्त बच्ची के साथ बस चालक हनुमंत जाटव ने दुष्कर्म किया था। घटना के समय बस में महिला अटेंडर उर्मिला साहू मौजूद थी, लेकिन उसने बच्ची को नहीं बचाया था। दुष्कर्म के इस मामले में 12 सितंबर को भोपाल के महिला थाना में केस दर्ज हुआ था। उक्त चालक एक अन्य बच्ची के साथ भी छेड़छाड़ करता था। उस मामले में भी पुलिस ने संज्ञान लिया और बच्ची की रिपोर्ट दर्ज की थी। दोनों मामलों में साथ-साथ सुनवाई चल रही थी। दोनों बच्चियों के साथ अपराध करने के मामले में बस चालक के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए थे और सजा भी हुई है।
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