वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले के लिए शुक्रवार का दिन अहम है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होना है। देश की सर्वोच्च अदालत हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले ‘शिवलिंग’ के संरक्षण का आदेश दिया था, जिसकी अवधि 12 नवंबर को समाप्त हो रही है। अब हिंदू पक्ष की मांग है कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए आगे भी संरक्षण का आदेश दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। माना जा रहा है कि मामले में सुनवाई के लिए सीजेआई नई बेंच का गठन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह जानकारी भी दी जाएगा कि केस की मैंटेनबिलिटी को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
वहीं वाराणसी जिला अदालत में श्रृंगार गौरी केस
में सुनवाई जारी रहेगी। यहां हिंदू पक्ष की मांग है कि नंदी और वजू खाने के बीच की
दीवार को हटाया जाए। साथ ही मस्जिद का तहखाना खोलकर सर्व किया जाए। पिछली सुनवाई
में मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी थी आज हिंदू पक्ष के वकील उनका जवाब देंगे।
हिंदू पक्ष ने नियम 82 सी के तहत यह मांग रखी है।
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