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लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द किया

 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही बैंक को निर्देश दिया है कि वो अपने सभी खाताधारकों की 5 लाख रुपये तक की जमा राशि वापस करे। खाताधारकों को इसके लिए बैंक में आवेदन करना होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और यह अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा कि शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद बैंक बैंकिंग परिचालन नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि अगर बैंक डूबता है तो प्रत्येक जमाकर्ता को नए नियमों के तहत जमा राशि पर बीमा दावे का अधिकार होता है। इसकी सीमा फिलहाल पांच लाख रुपये तक ही है।


वैसे, लक्ष्मी को- ऑपरेटिव बैंक पहला ऐसा बैंक नहीं है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया हो। इससे पहले पिछले साल रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में कनराला नागरी कोऑपरेटिव बैंक (Karnala Nagari Sahakari Bank), पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Rupee Co-Operative Bank) का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था। वहीं RBI ने 14 जुलाई को पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था।


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