भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से पदोन्नति बंद होने के कारण उच्च पद पर पहुंचे बिना सेवानिवृत्त होते जा रहे अधिकारियों-कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था बनाई गई है। गृह के बाद इसे अब जेल विभाग में भी लागू किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश जेल नियम 1986 में नई धारा जोड़ी है। अन्य विभागों में भी इस संबंध में कार्यवाही चल रही है। अपर मुख्य सचिव जेल डा.राजेश राजौरा ने बताया कि अधिसूचना जारी करके नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब रिक्त पदों को भरने के लिए सहायक और उप अधीक्षक को प्रभारी बनाया जा सकेगा। इसी तरह प्रहरी को प्रभारी मुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी को प्रभारी प्रमुख मुख्य प्रहरी और प्रमुख मुख्य प्रहरी को सहायक अधीक्षक जेल के रूप में काम करने के लिए आदेश दिए जा सकेंगे।
उच्च पद के प्रभार पर कार्य करने के दौरान वह न सिर्फ उच्चतर पद श्रेणी की वर्दी धारण कर सकेगा बल्कि अन्य अधिकारों का भी उपयोग करेगा। उच्च पद के प्रभार पर कार्य करने के दौरान कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित वह कोई दावा भी नहीं कर सकेगा।
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