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सीधी भर्ती के पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द प्राम्भ होंगी

 भोपाल: राज्य सरकार ने रिटायर होते कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण प्रभावित हो रहे काम को देखते हुए सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के अधिकार विभागों को दिए हैं। इसको लेकर वित्त विभाग ने ताजा निर्देश जारी कर कहा है कि विभाग रिक्त पदों के आधार पर पांच प्रतिशत पद भर सकेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों, राजस्व मंडल अध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष और सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा गया है कि सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध शिथिल किए गए हैं। इसके आधार पर भर्ती की जा सकेगी। वित्त विभाग ने कहा है कि हर सिविल सेवा में पहली जनवरी की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करने का काम विभाग करेंगे। इसमें सांख्येतर पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों के विरुद्ध गणना में लिया जाएगा। रिक्त पदों के संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के आधार पर पांच प्रतिशत की गणना करके कुल पद संख्या का पांच प्रतिशत या संवर्ग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या में से जो भी कम हो, उस पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रशासकीय विभाग द्वारा की जा सकेगी।


 

यहां जरूरी होगी वित्त विभाग की सहमति

निर्देशों में कहा गया है कि सीमा से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए 3 जनवरी 2013 को दिए गए निर्देशों का पालन विभागों को करना होगा। पांच प्रतिशत से अधिक पद भरने के मामले में स्वीकृति के लिए वित्त विभाग की सहमति जरूरी होगी। वित्त वर्ष 2018-19 और इसके बाद सृजित किए गए पदों पर नियुक्तियों की कार्यवाही के पहले भी वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शर्तों जैसे आरक्षण नियमों का पालन करने का दायित्व विभाग का होगा।



ऐसे समझें भर्ती का गणित

विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विभाग के किसी संवर्ग में कुल पद संख्या अगर 200 है और उसमें सीधी भर्ती के पद 100 हैं। अगर एक जनवरी की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पद 8 हैं तो इस स्थिति में कल पद संख्या 200 का पांच प्रतिशत यानी 10 पद होता है लेकिन सीधी भर्ती के रिक्त पद 8 हैं तो ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग स्वयं के स्तर पर 8 पदों पर नियुक्ति कर सकेंगे। 

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