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आरबीआई ने ऑटोमेटिक पेमेंट सुविधा में किये बदलाव

नई दिल्ली। अगस्त से बैंक से होने वाले आपके कई लेन-देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। RBI ने नेशनल ऑटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस (NACH) सिस्टम को सातों दिन चालू रखने का फैसला किया है। यानी अब आपको अपनी सैलरी या पेंशन के लिए शनिवार और रविवार यानी वीकेंड के गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा।



इसके अलावा छुट्टी वाले दिन आपके अकाउंट से किस्त भी कटेगी। यानी 1 अगस्त से सैलरी, पेंशन और EMI पेमेंट जैसे जरूरी ट्रांजैक्शंस के लिए अब वर्किंग डेज का इंतजार नहीं करना होगा।

क्या है NACH?

NACH बड़े पैमाने पर भुगतान करने वाला सिस्टम है। इसका संचालन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) करता है। यह सिस्टम डिविडेंड, ब्याज, सैलरी, पेंशन जैसे पेमेंट को एकसाथ कई खातों में ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है।

इसके अलावा यह बिजली, टेलीफोन, गैस, पानी से जुड़े भुगतान और लोन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम का कलेक्शन करने की सुविधा भी देता है। उदाहरण के लिए- जब ग्राहक बैंक को इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस (ECS) की सहमति देता है तो NACH के जरिए पैसा खाते से अपने आप कट जाता है। बड़े पैमाने पर लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए NACH पॉपुलर और प्रमुख डिजिटल मोड के तौर पर उभरा है।

छुट्टी वाले दिन भी खाते में जमा होगी आपकी सैलरी :- 

इस नई सुविधा के शुरू होने के बाद रविवार या छुट्टी वाले दिन भी कर्मचारियों के बैंक खाते में सैलरी जमा हो सकेगी। इसके अलावा आपके खाते से अपने आप होने वाले सभी प्रकार के भुगतान भी रविवार या छुट्टी वाले दिन हो सकेंगे।

इसमें म्यूचुअल फंड एसआईपी, घर-कार या पर्सनल लोन की मासिक किस्त (EMI), टेलीफोन, गैस और बिजली जैसे बिलों का भुगतान भी शामिल है। अभी तक छुट्टी वाले दिन लेनदेन ना होने का कारण यह है कि अधिकांश कंपनियां सैलरी और अन्य प्रकार के भुगतान के लिए NACH का इस्तेमाल करती हैं। रविवार या बैंक छुट्टी वाले दिन इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अभी ये सुविधा अभी बैंकों में कार्य दिवसों में ही उपलब्ध है।


जुर्माने से बचने के लिए बैंक में पर्याप्त बैलेंस रखें :- 

यदि आपने अपने बैंक खाते से किसी भी तरह की EMI या बिल के अपने आप भुगतान या ECS की सुविधा ले रखी है, तो 1 अगस्त से खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते और बैलेंस कम होने के कारण भुगतान फेल होता है तो बैंक या अन्य वित्तीय संस्था द्वारा आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। मौजूदा सिस्टम के तहत रविवार को पर्याप्त बैलेंस ना होने और सोमवार को पैसा जमा होने पर किस्त या बिल का भुगतान सोमवार को होता है।

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