प्रस्तावित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम-2021 का प्रकाशन कर 15 दिन में आमजन से आपत्ति/ सुझाव प्राप्त किये जायें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने यह निर्देश विभागीय नियमों पर चर्चा के दौरान दिये। सिंह ने कहा कि बिल्डिंग परमीशन 30 दिन के अन्दर देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी निर्धारित समयावधि से अधिक समय के आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए सर्वर भी अपडेट किया जा रहा है।
एस.ओ.आर. रिवाइज करें
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों में चलने
वाले कार्यों का एस.ओ.आर. रिवाइज करें। उन्होंने कहा कि इससे गुणवत्तापूर्ण
कार्य कराने में सहूलियत होगी। सिंह ने कहा कि शहरी आजीविका मिशन के
तहत आवंटित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करें। ट्रेनिंग के लिए पैरामीटर
निर्धारित कर योजना की सतत मानीटरिंग करें। स्व-सहायता समूहों को ट्रेनिंग
देकर बैंक लिंकेज करवायें। यह योजना अब सभी 407 नगरीय निकायों में लागू कर
दी गयी है।
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