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प्राइवेट स्कूलों को annual charge की अनुमति देने के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

 सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में निजी गैर-सहायता प्राप्‍त स्‍कूलों   को पिछले साल लॉकडाउन (lockdown) के बाद की अवधि के लिए वार्षिक, विकास शुल्क लगाने की अनुमति दी गयी थी।



न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) की उस दलील से सहमत नहीं हुई कि उसे गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा शुल्क वसूली को विनियमित करने का अधिकार है और शुल्क वसूलने के अनुमति के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगायी जाए।

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