भोपाल : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल अविनाश लवानिया ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 मार्च 2021 को प्रातः काल से अपरान्ह 4 बजे तक भोपाल जिले की समस्त देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों एवं एफएल-3 बार के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें एवं एफएल-3 बार बंद रखी जाएगी तथा शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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