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CBDT ने किया Form 26AS में बदलाव

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि करदाताओं को इस असेसमेंट ईयर (AY) में एक बेहतर फॉर्म 26AS देखने को मिलेगा। इसमें करदाताओं के वित्तीय लेनदेन पर अतिरिक्त विवरण होगा, जैसा कि वित्तीय विवरणों (SFT) के विभिन्न श्रेणियों में उल्लेख किया गया है।



आयकर दाता अपने स्थायी खाता संख्या यानी PAN दर्ज कर आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले फॉर्म 26AS में स्रोत पर कर कटौती (TDS) के बारे में जानकारी होती थी और स्रोत पर एकत्र किए गए कर के अलावा कुछ अन्य अतिरिक्त टैक्स, रिफंड और टीडीएस डिफाल्ट के बारे में जानकारी होती थी। अब इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस (SFT) भी होगा, जिससे करदाताओं को अपने सभी प्रमुख वित्तीय लेनदेन को याद रखने में मदद मिलेगी, ताकि ITR फाइल करते समय उसके पास तैयार अनुमान हो। बता दें, मई में CBDT ने सूचित किया था कि संशोधित फॉर्म 26AS 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।
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