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लोकसेवा गारंटी कानून के तहत एक दिन में पंजीयन


भोपाल ! कोरोना संकट में उद्योगों को छूट देने के साथ रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर बनाने के लिए सरकार श्रम कानूनों में संशोधन करेगी। इसमें विभिन्न प्रकार के पंजीयन में लगने वाला 30 दिन का समय घटाया जाएगा। अब लोकसेवा गारंटी कानून के तहत एक दिन में ही ऑनलाइन पंजीयन होगा। वहीं, दुकानें भी सुबह छह से रात 12 बजे तक खोली जा सकेंगी।

उद्योगों में विभागीय निरीक्षण से छूट दी जाएगी और फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी जांच नहीं करेंगे। उद्योग अपनी सुविधा से शिफ्ट में भी बदलाव कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर श्रम विभाग ने चार केंद्रीय और तीन राज्य अधिनियमों में संशोधन का खाका खींच लिया है।
अध्यादेश के जरिए इन्हें लागू किया जाएगा। श्रम कानूनों में सुधार को लेकर काफी समय से मांग उठ रही थी। औद्योगिक संगठनों ने भी सख्त कानूनों में संशोधन की मांग उठाई थी। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे थे। अब यह तय हुआ है कि चार केंद्रीय और तीन राज्य के अधिनियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की जाएगी।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ठेका श्रमिक कानून के मुताबिक अभी 20 श्रमिकों को नियोजित करने पर ठेकेदारों को पंजीयन कराना होता है। इस सीमा को बढ़ाकर 50 श्रमिक करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह कारखाने की परिभाषा में विद्युत शक्ति के साथ दस के स्थान पर 20 श्रमिक और बिना विद्युत शक्ति के साथ 20 श्रमिक के स्थान पर 40 श्रमिक प्रस्तावित किया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने पर छोटे उद्योगों को कारखाना अधिनियम में पंजीयन से मुक्ति मिल जाएगी।

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