भोपाल ! लॉकडाउन के तीसरे चरण में सोमवार से ग्रीन, ऑरेंज और रेड
जोन में कई आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन
सहित रेड जोन में शामिल नौ जिलों के नगरीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य स्थानीय
श्रमिकों के साथ शुरू किए जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खुलेंगी।
ग्रीन और ऑरेंज जोन में नगर सेवा बसें चलेंगी
पर फिलहाल बाजार नहीं खुलेंगे। एकल दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। रेड जोन में
निजी ऑफिस भी 33 प्रतिशत अमले के साथ खोले जा सकेंगे। प्रदेश
में लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि संचालित नहीं होगी, जिसमें
ज्यादा लोग एक जगह एकत्र हो सकें।
रेड जोन में आने-जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता
रहेगा और सभी का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। निवेश को आकर्षिक करने के लिए नई औद्योगिक
नीति बना रहे हैं। ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो ज्यादा से
ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को
संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से डरना-थकना नहीं है। हमें अपने लोगों की जान
बचाना है, संक्रमण रोकना है और जहान की चिंता भी करनी है। लॉकडाउन 17 मई
तक बढ़ाया है लेकिन इस बार इसका स्वरूप अलग रहेगा।
शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक सेवाओं
को छोड़कर लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश को रेड जोन, ऑरेंज
जोन तथा ग्रीन जोन में बांटा गया है। जैसे-जैसे ऑरेंज जिले ग्रीन जिले की श्रेणी
में आते जाएंगे, वैसे-वैसे सुविधाओं का दायरा बढ़ाया जाता रहेगा।
11 लाख मजदूरों को मनरेगा में काम दिया जा रहा है। प्रदेश के बाहर फंसे
मजदूरों को लाया जा रहा है। गेहूं, चना, मसूर और सरसों
की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू कर दी है। श्रम कानूनों में भी बदलाव किया जाएगा।
इस संकट को अवसर में बदलकर नए मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे।
सभी जोन में यह गतिविधियों रहेंगी प्रतिबंधित
हवाई यात्रा, रेल सेवाएं,
अंतरराज्यीय
बस सेवाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण
संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल,
जिम,
स्वीमिंग
पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार,
ऑडिटेरियम,
सामुदायिक
भवन, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी,
साहित्यिक,
सांस्कृतिक,
धार्मिक
कार्यक्रम, धार्मिक स्थान, पूजन स्थल। 60
वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं
और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे।
रेड जोन जिलों में संक्रमित क्षेत्रों के बाहर
गतिविधियों में लोगों का आवागमन सिर्फ अनुमति से होगी। चार पहिया वाहन में अधिकतम
तीन लोग (एक ड्राइवर, दो यात्री), विशिष्ट आर्थिक
क्षेत्र, निर्यात इकाईयां, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के
साथ), अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवा और निर्माता, सूचना
प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाईयां, जूट
उद्योग, पैकेजिंग इकाईयां, नगरीय क्षेत्रों में ऐसे निर्माण कार्य
जिनमें सिर्फ स्थानीय श्रमिक लगे।
नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रामीण
क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियां, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली
दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, आवश्यक सेवाओं
से जुड़ी ई-कॉमर्स की गतिविधियां, निजी कार्यालय (33
प्रतिशत अमले के साथ), सरकारी कार्यालय में अधिकारी 100
प्रतिशत एवं कर्मचारी 33 प्रतिशत अमले के साथ। कंटेनमेंट क्षेत्र में
आने जाने का सिर्फ रास्ता रहेगा और सभी का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऑरेंज जोन
कंटेनमेंट एरिया के बाहर जिले के भीतर और जिले से बाहर बसों का संचालन नहीं किया
जा सकेगा।
टैक्सी व कैब में अधिकतम तीन लोगों को जाने तथा
एक जिले से दूसरे जिले में जाना केवल उन गतिविधियों के लिए हो सकेगा, जिनकी
अनुमति होगी। कृषि से संबंधित सभी काम, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय
परिसरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (मॉल नहीं), बिजली की
दुकानें, मार्केट के बाहर स्थापित एकल दुकानें, नगर सेवा की
बसें, सभी प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, मनरेगा
के कामों सहित सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति रहेगी।
ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर
सभी प्रकार की गतिविधियां, कृषि से जुड़े सभी काम, सभी
प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (मॉल
नहीं), कपड़े की दुकानें, इलेक्ट्रिकल की दुकानें, मार्केट
कॉम्प्लेक्स के बाहर स्थापित एकल दुकानें, ऑटो सेवा, नगर सेवा की
बसें, ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग, सभी निर्माण
कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत, वाहन सर्विसिंग,
मनरेगा
के काम, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात इकाईयां, औद्योगिक क्षेत्र
(एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तु सेवाओं के निर्माता,
सूचना
प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाईयां, ग्रीन
जोन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें भी चलेंगी।
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