संक्रमित क्षेत्रों में नहीं शुरू होंगी
औद्योगिक इकाइयां, ग्रीन जोन में पूरी छूट
भोपाल : प्रदेश में
आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लॉकडाउन के तीसरे चरण में अधिकांश
औद्योगिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। सिर्फ रेड और ऑरेंज जोन वाले जिलों के
संक्रमित (कंटेनमेंट) क्षेत्र में किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां फिलहाल नहीं
की जा सकेंगी। यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला आपदा प्रबंधन समूह की अनुमति
लेकर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। ग्रीन जोन में पूरी तरह से छूट रहेगी और किसी
प्रकार की अनुमति भी नहीं लेनी होगी।
उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा
ने सभी कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी करते हुए बताया है कि अब प्रदेश में बड़े,
सूक्ष्म,
लघु
और मध्यम उद्योग संचालित किए जा सकते हैं। रेड और ऑरेंज जोन के ग्रामीण क्षेत्रों
में स्पेशल इकॉनामी जोन की सभी इकाईयां, निर्यात करने वाली इकाई, औद्योगिक
क्षेत्र, संस्थान में स्थापित इकाइयां, फार्मास्यूटिकल,
चिकित्सा
उपकरण, हेल्थ केयर उत्पाद की निर्माण इकाईयों के साथ इनके निर्माण के लिए
कच्चा माल बनाने वाली इकाइयां, आईटी हार्डवेयर और पैकेजिंग सामग्री की
इकाईयों को शुरू किया जा सकेगा। ग्रीन जोन में श्रमिकों, कर्मचारियों,
कच्चे
माल और तैयार उत्पाद के आवागमन के लिए भी किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
डॉ. राजौरा ने बताया कि रेड, ऑरेंज
व ग्रीन जोन में संचालित उद्योगों में संक्रमित क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों,
कर्मचारियों,
अधिकारियों
को काम करने की अनुमति नहीं होगी। रेड और ऑरेंज जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में
संचालित होने वाले उद्योगों में गैर संक्रमित क्षेत्रों से इकाइयों तक आने-जाने के
लिए परिवहन पास की जरूरत नहीं होगी लेकिन नगरीय क्षेत्र के लिए पास लेना होगा।
जिला आपदा प्रबंधन समूह जिले की परिस्थिति को
देखते हुए मानव संसाधन के आवागमन की अनुमति देने का निर्णय लेगा। रेड जोन में इंटर
सिटी बसों का नहीं होगा संचालन विभाग ने साफ किया है कि ऐसे उद्योग, जो
श्रमिकों को अपने परिसर में रहने की व्यवस्था करते हैं, उनको जिला आपदा
प्रबंधन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। रेड जोन के संक्रमित क्षेत्र के बाहर
के क्षेत्रों में भी इंट्रास्टेट और इंटरसिटी बसों का संचालन नहीं होगा।
0 comments:
Post a Comment