देश इस वक्त कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है।
लॉकडाउन की वजह से सारी गतिविधियां लगभग पूरी तरह से थम चुकी हैं। इस बीच सरकार की
महत्वाकांक्षी योजना 'One Nation, One Rashan Card' को लेकर सुप्रीम
कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि देश में जारी लॉकडाउन के बीच इस योजना को अस्थाई तौर
पर लागू करने पर विचार किया जाए। इससे विस्थापित मजदूरों और आर्थिक तौर पर कमजोर
वर्ग (EWS) को खाने का अनाज सब्सिडी के अंतर्गत मिल सकेगा।
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को इसी साल जून
के महीने में लांच किए जाना तय किया गया है। इस योजना के तहत एक ही राशन कार्ड की
मदद से लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में राशन प्राप्त कर सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कही ये बात
वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लेकर शीर्ष
कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच जिसमें जस्टिस एन वी रमन्ना, संजय किशन कौल
और बीआर गवई शामिल हैं, ने सोमवार को कहा कि 'हम भारत सरकार
को निर्देश देते हैं कि वे यह तय करें कि इस योजना को इस वक्त लागू करना Feasible
है
या नहीं। केंद्र वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उचित निर्णय ले।'
इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने एडव्होकेट रीपक
कंसल की ओर से लगाई गई याचिका को खत्म कर दिया। जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन
के दौरान देशभर में फंसे विस्थापित मजदूरों, लाभार्थियों और
अन्य राज्यों में फंसें लोगों के लिए यह स्कीम लांच की जाए।
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