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लंदन की अदालत ने विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका खारिज की


नई दिल्ली ! भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। लंदन की एक हाईकोर्ट में माल्या ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी, जिसे कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। माल्या भारत में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले से जुड़ा है।


किंगफिशर एयरलाइंस के 64 वर्षीय पूर्व मालिक ने इस साल फरवरी में भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन की एक हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसपर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। भारत में कई बैंकों से माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा उधार लिए गए 9,000 करोड़ रुपए के वित्तीय अपराधों के लिए वह भारत में वांछित हैं।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब माल्या के प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय का मामला अब ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास जाएगा। लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की दो सदस्यीय पीठ ने माल्या की अपील को खारिज कर दिया। कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के कारण मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए हुई।

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