....

HC का MPPSC आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इंकार



भोपाल ! प्रदेश की कमलनाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नियुक्ति परिणामों पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नियुक्ति परिणामों पर लगी रोक को हटाने से न्यायालय ने इंकार कर दिया है।इस मामले में राज्य शासन रोक हटाने की गुहार लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रदेश में करीब 51 फीसदी ओबीसी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाया गया है। लिहाजा कोर्ट को बढ़े हुए आरक्षण पर लगी रोक हटा लेनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से इंदिरा साहनी मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट ने साफ किया है कि एमपी-पीएससी की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन उसकी अंतिम चयन सूची हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं बनाई जाएगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता एवं जहान्वी पंडित ने पैरवी की।अब पिछड़ा वर्ग अतिशय आरक्षण मामले में 27 फरवरी को अंतिम सुनवाई होगी।

Share on Google Plus

click vishvas shukla

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment