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MP कैबिनेट : महिलाओं को पुलिस भर्ती में 3 सेंमी ऊंचाई में छूट, वकील सुरक्षा विधेयक को मंजूरी

भोपाल : मध्‍य प्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को तीन सेंटीमीटर ऊंचाई में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट ने महिला अभ्यर्थियों के लिए जरूरी ऊंचाई सीमा 158 सेंटीमीटर से घटाकर 155 सेंटीमीटर करने का फैसला किया गया। 

इसी तरह वकील सुरक्षा विधेयक को भी मंजूरी दी गई। इसे लागू करने सरकार अध्यादेश लाएगी।इसके प्रभावी होने पर वकीलों को अपना काम करने के दौरान डराने या प्रभावित करने वाले को एक से लेकर सात साल तक की सजा हो सकेगी। 

वहीं, प्राकृतिक आपदा से केले की फसल के प्रभावित होने पर अब प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी।


मंत्रालय में हुई कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को ऊंचाई में छूट देने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 
यह प्रावधान एएसआई और प्रधान आरक्षक कम्प्यूटर पर भी लागू होंगे।इसी तरह वकीलों को अपना काम करने में कोई परेशान न हो, इसके लिए अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक लाने की मंजूरी भी दी गई। इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रकरण को प्रभावित करने की गरज से यदि वकील को डराया जाता है, साक्ष्य मांगे जाते हैं या उसके ऊपर हमला किया जाता है तो एक से सात साल तक की सजा होगी।
इसके साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा। डॉ. मिश्रा ने इसे देश में वकीलों की सुरक्षा के लिए लागू होने वाला पहला कानून बताया। बैठक में सड़क विकास निगम को राजमार्ग निधि के आधार पर कर्ज लेने की अनुमति भी दी गई। निधि में अगले दस साल तक 60-60 करोड़ रुपए जमा होंगे। इसके आधार पर निगम 400 करोड़ रुपए का कर्ज लेगा।
बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के 10 की जगह 50 छात्रों को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी।
 मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में डिफाल्टर किसानों द्वारा बकाया मूलधन की पचास फीसदी राशि लौटाने पर अब सामग्री के साथ नकद कर्ज भी मिलेगा। शून्य प्रतिशत पर ब्याज पर कर्ज जमा करने की तारीख 15 जून से बढ़ाकर 30 जून करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में टर्सरी कैंसर केयर सेंटर खोलने, मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परियोजना को निरंतर रखने और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी विभाग के लिए 75 पद के साथ सुविधाएं बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
केला, पपीता और नीबू की फसल प्राकृतिक आपदा से खराब होने पर राहत राशि में इजाफा किया गया है। 50 फीसदी से ज्यादा केले की फसल को नुकसान होता है तो प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपए की सहायता मिलेगी। 25 से 33 प्रतिशत नुकसान होने पर 27 हजार 500 रुपए मिलेंगे।
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