भोपाल : प्रदेश सरकार ने अध्यापकों को बड़ी सौगात देते हुए उनके शिक्षा विभाग में संविलियन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकरा ने उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ देने का भी फैसला किया है।
कर्मचारियों के मामलों को लेकर हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अध्यापकों के शिक्षा विभाग में मर्जर के प्रस्ताव को कैबिनेट में हरी झंडी दे दी गई।
 साथ ही उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ देने का भी फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले से करीब 2 लाख 37 हजार अध्यापकों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा सरकार ने ये भी फैसला किया कि किसी भी संविदा कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। इसके अलावा नियमित भर्ती प्रक्रिया में 20 प्रतिशत का लाभ मिलेगा।
 इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं भी मिलेंगी। समय समय पर वेतनवृद्धि का लाभ भी मिलेगा। सरकार के इन फैसलों से करीब 1 लाख 84 हजार संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने तय किया कि अध्यापक संवर्ग का संविलियन शिक्षा और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में किया जाएगा। 
237000 शिक्षक इससे लाभांवित होंगे और अब यह पंचायत नगरीय निकाय के कर्मचारी नहीं शासकीय सेवक कहलाएंगे, इन्हें सातवें वेतन का लाभ भी एक जुलाई 2018 से दिया जाएगा।
संविदा कर्मचारियों को अब नहीं हटाया जाएगा। गंभीर शिकायत होने पर शासकीय कर्मचारी की तरह जांच होगी। नियमित पदों पर जो भर्ती निकलेगी उसमें 20प्रतिशत बोनस अंक संविदा कर्मचारियों को दिए जाएंगे।
 हर साल वेतन वृद्धि होगी अवकाश की पात्रता भी होगी 5 साल जिन कर्मचारियों की संविदा सेवा पूरी हो चुकी है।
यदि इस विभाग में अभी कार्यरत हैं और किसी दूसरे विभाग में पद निकलते हैं तो उसमें भी आवेदन कर सकेंगे। ईपीएफ की कटौती भी होगी, सरकार के इस फैसले से 184000 संविदा कर्मचारियों को फायदा होगा।
जनसंपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एक अन्य फैसले के तहत विभिन्न सेवाओं के वेतनमान में जो विसंगति लंबे समय से चली आ रही थी उसको लेकर राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही को भी मंजूरी दी गई है। 
इससे उपयंत्री, वाणिज्य कर निरीक्षक, कराधान सहायक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, राजस्व निरीक्षक मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सहित अन्य कैडर के अधिकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
इसका नगद लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई 2018 से मिलेगा। वेतनमान संशोधन एक जनवरी 2016 से लागू होगा, लेकिन आर्थिक लाभ 1 जुलाई 2018 से ही होगा। पटवारी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और फॉरेस्ट के अन्य कर्मचारियों को वेतनमान संशोधन का लाभ देने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा रही है।
 यह कमेटी बाकी कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े मामलों को देखेगी इसके साथ ही कैबिनेट में बिजली कंपनियों को 1000 करोड़ का कर्ज लेने की गारंटी देने का निर्णय किया।
13 जून को मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के दायरे में राज्य बीमारी सहायता योजना को भी लाया गया है। इससे 5 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा। 
बीड़ी मजदूर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही हस्तशिल्प हथकरघा कारीगर भी अब राज्य बीमारी सहायता योजना के दायरे में आएंगे। सरकारी कॉलेजों के अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।