नई दिल्लीः कालाधन रखने वालों के लिए सरकार ने एक और मौका दिया है। आज लोकसभा में पेश इनकम टैक्स संशोधन विधेयक में प्रावधान रखा गया है कि अगर आप खुद अघोषित आय को बैंक में जमा कराते हैं तो दंड राशि, कर और सरचार्ज समेत कुल 50% राशि आपको बैंक को देनी होगी अन्यथा अगर आप आयकर विभाग या प्रवर्तन निदेशालय की जांच में फंसते हैं तो आपको 85 प्रतिशत तक देना जुर्माना देना होगा।
नोटबंदी के बाद 2.5 लाख रुपये से ज्यादा राशि अपने खाते में जमा करने के लिए मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन विधेयक पेश किया।
इसके तहत अब अघोषित आय से अधिक राशि पर 30% टैक्स, 33% दंड स्वरूप राशि और 33% सरचार्ज के तौर पर सरकार को देना होगा।
अगर आपके पास 10 लाख रुपये अघोषित आय के तौर पर हैं। और आप खुद बैंक जाकर इस राशि को जमा करते हैं तो 5 लाख रुपये बैंक या कहें तो सरकारी खाते में चले जाएंगे। जबकि बची हुई राशि 5 लाख रुपये आपकी खुद की कमाई के तौर पर मानी जाएगी।
इसके विपरीत अगर इनकम टैक्स विभाग या प्रवर्तन निदेशालय जांच में आपको पकड़ता है तो आपको 8.5 लाख बतौर जुर्माना सरकार को देना होगा और सिर्फ 1.5 लाख रुपये आपके होंगे।
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