मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले मामले के आरोपी लश्कर ए तैयबा सरगना जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा चलेगा। आतंकवाद निरोधी अदालत ने शुक्रवार को अपना यह फैसला सुनाया।
लखवी और छह अन्य आरोपियों पर आतंकी हमले में मारे गए लोगों में प्रत्येक की हत्या के लिए उकसाने का अलग-अलग मुकदमा चलाया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने इस मामले में आरोपियों से जिरह की इजाजत नहीं दी है। अभियोजन ने करीब दो महीने पहले अर्जी देकर हमले में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति की हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाने की मांग की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शामिल करने को कहा था।
पाक अदालत में मुंबई आतंकी हमले मामले में देरी हुई क्योंकि पिछली सात सुनवाई में कोई कार्यवाही ही नहीं हुई। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होनी है। पाक देरी को लेकर भारत को जिम्मेदार ठहराता रहा है। उसका कहना है कि वे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक भारत सभी 24 गवाह को बयान दर्ज कराने के लिए यहां नहीं भेजती। पाक ने तीन माह पहले पत्र लिख कर गवाहों को भेजने को कहा था।
जकीउर रहमान लखवी पाक स्थित आतंकी संगठन लश्कर का सरगना है। उस पर मुंबई समेत कई आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। 26/11 मामले में लखवी को पिछले साल जेल से छोड़ा गया था।
पाकिस्तान की इस कार्यवाही को उस पर पड़ रहे अंतरराष्ट्रीय दबाव का असर माना जा रहा है। अमेरिका ने आतंकियों पर कार्रवाई करने में ढिलाई के चलते आर्थिक मदद देने सख्ती की है। वहीं जैश प्रमुख मसूद अजहर मामले में पाक का साथ देने वाले चीन का रुख भी उसके प्रति पहले से कुछ बदला है।
जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब ने अपने बयान में आतंक के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी का नाम लिया था। कसाब ने कहा था कि लखवी ने उसे मुंबई हमले के लिए उकसाया था।
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