नई दिल्ली : उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की मियाद बुधवार को खत्म हो रही है। इस मामले को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र की अर्जी पर 27 अप्रैल तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फ़ैसले पर बुधवार तक की रोक लगाई थी और हाईकोर्ट को लिखित आदेश देने के निर्देश दिए थे।
वहीं, केंद्र ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। वहीं, दो बागी विधायकों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुरोध किया है कि उनकी अयोग्यता से जुड़े मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फ़ैसले पर बुधवार तक की रोक लगाई थी और हाईकोर्ट को लिखित आदेश देने के निर्देश दिए थे।
वहीं, केंद्र ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। वहीं, दो बागी विधायकों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुरोध किया है कि उनकी अयोग्यता से जुड़े मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे।
सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक उत्तराखंड हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले पर रोक लगाई थी और हाईकोर्ट को लिखित आदेश देने के निर्देश दिए थे। वहीं आज उत्तराखंड कांग्रेस के बाग़ी विधायकों की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और स्पीकर को नोटिस जारी किया था।
गौर हो कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस सदस्यों ने मंगलवार को भी लगातार दूसरे दिन संसद में भारी हंगामा किया, जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई।
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