मुंबई. राज्य सरकार ने दाल की कीमतें स्थिर रखने के लिए दर नियंत्रण कानून बनाने का फैसला किया है। इसको लेकर मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में नए कानूनी मसौदे को मंजूरी दी गई।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा और राज्य सरकार दाल की न्यूनतम दर निश्चित कर सकेगी।
खाद्य एवं आपूर्त मंत्री गिरीश बापट ने कहा कि कानूनी मसौदे पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में दो माह का वक्त लगने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जरूरत व दाल के स्टॉक के मद्देनजर सरकार अधिकतम छह माह के लिए इस कानून को लागू कर सकेगी।
इसके तहत कार्रवाई करने के लिए नियमावली बनाई जाएगी। कानून का उल्लंघन करने व्यापारी व उत्पादकों के खिलाफ तीन माह से एक साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
दाल की कीमतें नियंत्रित करने को लेकर कानून बनाने वाला महाराष्ट्र देश में पहला राज्य है।
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