नई दिल्ली : एनआईए ने पठानकोट वायुसेना ठिकाने पर आतंकवादी हमले की कथित साजिश रचने के आरोप में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रउफ और दो अन्य लोगों के खिलाफ शुक्रवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया।
मोहाली की एक विशेष एनआईए अदालत ने वायुसेना ठिकाने पर आतंकवादी हमला करने की कथित आपराधिक साजिश रचने के लिए अजहर, उसके भाई और आतंकवादियों के सहयोगी काशिफ जान और शाहिद लतीफ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
दो जनवरी की दरम्यानी रात को वायुसेना ठिकाने पर प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सात सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गयी थी।
आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगभग 80 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से चार आतंकवादियों के शव बरामद किये गये थे। एनआईए द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
मोहाली की एक विशेष एनआईए अदालत ने वायुसेना ठिकाने पर आतंकवादी हमला करने की कथित आपराधिक साजिश रचने के लिए अजहर, उसके भाई और आतंकवादियों के सहयोगी काशिफ जान और शाहिद लतीफ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
दो जनवरी की दरम्यानी रात को वायुसेना ठिकाने पर प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सात सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गयी थी।
आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगभग 80 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से चार आतंकवादियों के शव बरामद किये गये थे। एनआईए द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
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