सीबीआई ने गुरुवार को शीना बोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने पहले इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर के खिलाफ चार्जशीट दायर की।
सूत्रों की खबरों के अनुसार सीबीआई पीटर मुखर्जी को रिमांड पर ले सकती है। पीटर मुखर्जी पर अहम जानकारी छुपाने का आरोप था। सीबीआई ने मुंबई से उन्हें गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही सीबीआई ने शीना बोरा हत्याकांड में एक मजिस्ट्रेटी अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जिसमें उसकी मां और पूर्व मीडिया कारोबारी इंद्राणी मुखर्जी और दो अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।
24 वर्षीय शीना की इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और उसके पूर्व चालक श्यामवर राय ने यहां अप्रैल 2012 में कथित तौर पर हत्या कर दी थी और उसके शव को रायगढ़ जिले में जंगल में फेंक दिया था।
दक्षिण मुंबई में एस्प्लेनेड अदालत में मजिस्ट्रेट आर वी अडोने के समक्ष 1000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया जिसमें 150 गवाहों के बयान हैं।
इसमें इंद्राणी, खन्ना और राय को आरोपी बनाया गया है। तीनों को इस साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। एक अलग मामले में पूछताछ के दौरान राय ने कथित तौर पर अनजाने में भेद खोल दिया था।
इस सनसनीखेज मामले की जांच पर पहले मुंबई पुलिस के तत्कालीन आयुक्त राकेश मारिया ने व्यक्तिगत रूप से नजर रखी थी। मामले को बाद में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया। इंद्राणी, खन्ना और राय फिलहाल यहां न्यायिक हिरासत में बंद हैं जो कल समाप्त हो रही है।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले सप्ताह मजिस्ट्रेट की अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत श्यामवर राय का इकबालिया बयान दर्ज किया था जो अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार्य है।
सूत्रों की खबरों के अनुसार सीबीआई पीटर मुखर्जी को रिमांड पर ले सकती है। पीटर मुखर्जी पर अहम जानकारी छुपाने का आरोप था। सीबीआई ने मुंबई से उन्हें गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही सीबीआई ने शीना बोरा हत्याकांड में एक मजिस्ट्रेटी अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जिसमें उसकी मां और पूर्व मीडिया कारोबारी इंद्राणी मुखर्जी और दो अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।
24 वर्षीय शीना की इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और उसके पूर्व चालक श्यामवर राय ने यहां अप्रैल 2012 में कथित तौर पर हत्या कर दी थी और उसके शव को रायगढ़ जिले में जंगल में फेंक दिया था।
दक्षिण मुंबई में एस्प्लेनेड अदालत में मजिस्ट्रेट आर वी अडोने के समक्ष 1000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया जिसमें 150 गवाहों के बयान हैं।
इसमें इंद्राणी, खन्ना और राय को आरोपी बनाया गया है। तीनों को इस साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। एक अलग मामले में पूछताछ के दौरान राय ने कथित तौर पर अनजाने में भेद खोल दिया था।
इस सनसनीखेज मामले की जांच पर पहले मुंबई पुलिस के तत्कालीन आयुक्त राकेश मारिया ने व्यक्तिगत रूप से नजर रखी थी। मामले को बाद में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया। इंद्राणी, खन्ना और राय फिलहाल यहां न्यायिक हिरासत में बंद हैं जो कल समाप्त हो रही है।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले सप्ताह मजिस्ट्रेट की अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत श्यामवर राय का इकबालिया बयान दर्ज किया था जो अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार्य है।
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