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पीएम ने जिस पर दस्तखत किया वो तिरंगा नहीं था

न्यूयॉर्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े की एक पेंटिंग पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद शुक्रवार को विवाद खड़ा हो गया जहां सोशल मीडिया पर आलोचकों ने कहा कि यह राष्ट्रीयध्वज का अपमान है लेकिन सरकार ने इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

विशेष रूप से सक्षम एक लड़की की हस्तशिल्प कृति
कपड़े का यह टुकड़ा विशेष रूप से सक्षम एक लड़की की हस्तशिल्प कृति था और पीएम मोदी ने इस पर उस समय हस्ताक्षर किए जब लड़की ने सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना के साथ उनसे मुलाकात की थी। खन्ना ने कल रात फॉर्च्यून 500 में सूचीबद्ध कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री मोदी के रात्रिभोज का मेन्यू तैयार किया था।
शेफ ने जब प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर वाला कपड़े का टुकड़ा मीडिया को दिखाया तो सोशल मीडिया पर आलोचनाएं शुरू हो गईं और विपक्षी कांग्रेस ने इसे लेकर हमला बोल दिया।
सरकार की सफाई
सरकारी प्रवक्ता फ्रेंक नोरोन्हा ने इस बात से इनकार किया कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि इसे जब्त नहीं किया गया है जिस तरह की खबरें आई हैं।
पत्र सूचना कार्यालय में महानिदेशक (मीडिया और संचार) नोरोन्हा ने नई दिल्ली में कहा कि वह कपड़े का टुकड़ा एक ‘विशेष रूप से सक्षम’ लड़की की हस्तशिल्प रचना थी और प्रधानमंत्री मोदी ने करूणा के आधार पर उस पर हस्ताक्षर किए थे।
कपड़े के टुकड़े पर ना तो सफेद रंग है और ना ही चक्र
नोरोन्हा ने कहा, ‘‘उस कपड़े के टुकड़े पर ना तो सफेद रंग है और ना ही चक्र है। उसे लड़की ने अपने पैर के अंगूठे से बनाया है और प्रधानमंत्री ने उसके प्रति करूणा दिखाई।’’ उन्होंने इस बात को पूरी तरह गलत बताया कि इसे जब्त कर लिया गया है।
कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नई दिल्ली में कहा, ‘‘हम भाजपा की तरह संकीर्ण सोच वाले नहीं हैं। हम प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करते हैं। आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज आपसे ऊपर है। आपको इसे समझना चाहिए।’’
मनीष तिवारी का ट्वीट
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, ‘‘क्या प्रधानमंत्री ने ध्वज संहिता 2002 के पैरा 2.1, सब पैरा 6 और पैरा 3.28 को पढ़ा है जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज पर लिखना दुरुपयोग करना होता है। इसके लिए पीआईएनएच कानून 2003 के तहत तीन साल की कैद की सजा का प्रावधान है।’’
क्या है संहिता में
भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर किसी तरह का कुछ अंकित करना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। इसमें यह भी कहा गया है कि तिरंगे पर किसी तरह का कुछ लिखा नहीं जाएगा।
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