संभागायुक्त संजीव सिंह ने कल राजा भोज विमानतल सभागार में एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुरक्षा, स्वच्छता और विमानतल के आसपास के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी सभी कार्यों की गहन समीक्षा की जाए। पुलिस गश्त को बढ़ाने के साथ-साथ फ्लाईओवर के नीचे और अन्य स्थानों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं, ताकि आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके। उन्होंने विमानतल पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु रूप से उपलब्ध कराने की बात कही। सभी आवश्यक सुविधाओं की जांच की जाए और जरूरत के अनुसार उन्हें मुहैया कराया जाए। बिना लाइसेंस के मांस-मछली की दुकानों के खिलाफ अभियान चलाने और उन्हें बंद कराने के निर्देश दिए गए। खुले में अवैध विक्रय करने वालों पर नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, दुकानों की सफाई और अन्य नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि विमानतल के पास स्थित शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा। बिना एनओसी के कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाए। नगर निगम को एनओसी के बाद ही निर्माण कार्यों की अनुमति देने के निर्देश दिए गए। बैठक में विमानपत्तन निदेशक द्वारा पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राजा भोज विमानतल की सुविधाओं और गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया गया।
बैठक में एडीएम सिद्धार्थ जैन, रामजी अवस्थी विमानपत्तन निदेशक एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सदस्य और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सिंह ने कहा कि विमानतल के आसपास और फ्लाइट अप्रोच एरिया में लेजर और हाई-इंटेंसिटी लाइट पर नियमानुसार प्रतिबंध लगाया जाए। संबंधित पुलिस थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में इन पर निगरानी रखें। नगर निगम को निर्देश दिए गए कि विमानतल के आसपास के कचरा पॉइंट्स को चिन्हित कर उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, डॉग स्क्वॉड को नियमित रूप से भेजकर आवारा कुत्तों पर कार्रवाई की जाए। विमानतल के पास की सुरक्षा के लिए वहां लगे पेड़ों की नियमित जांच और कटाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम और विमानन प्राधिकरण को इस कार्य में समन्वय बनाकर काम करने की सलाह दी गई।
राजा भोज विमानतल के पास स्थित मैरिज गार्डनों में लेजर बीम और हाई-इंटेंसिटी लाइट के उपयोग पर नियमानुसार प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए। इन गार्डनों का निरीक्षण कर नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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