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बुल्‍डोजर पर दिशा-निर्देश, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं : सर्वोच्च न्यायालय

 बुल्‍डोजर पर दिशा-निर्देश, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कार्यपालिका, व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करके उनके अपराध का निर्धारण करने में न्यायपालिका के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ “बुलडोजर कार्रवाई” को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसले में, न्‍यायालय ने कहा है कि उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति के विध्वंस को मनमाना समझा जाएगा।

शीर्ष न्‍यायालय ने लोकतांत्रिक शासन की नींव के रूप में कानून के शासन पर जोर देते हुए रेखांकित किया कि किसी आरोपी के अपराध को परिकल्पित नहीं किया जा सकता है और मनमाने ढंग से विध्वंस, शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है।


दो न्यायाधीशों की पीठ ने संपत्तियों के अनधिकृत विध्वंस को रोकने के लिए अखिल भारतीय दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। न्‍यायालय ने कहा है कि कारण बताओ नोटिस के बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए। यह नोटिस या तो स्थानीय नगरपालिका कानूनों द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर में जो भी बाद में हो, वापस किया जाना चाहिए।

नामित प्राधिकारी को प्रभावित पक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है, जिसमें सुनवाई का विवरण विधिवत दर्ज किया जाए। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि विध्वंसक कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, उसे संरक्षित रखा जाए, जिला कलेक्टर को रिपोर्ट किया जाए और डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए।

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